Ranchi: आदिवासी संगठनों ने शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन नगर पालिका चुनाव में एकल पद आदिवासी आरक्षण हटाने के विरोध में किया गया. विदित हो कि यह क्षेत्र पांचवी अनुसूची में आता है. केंद्र सरकार द्वारा अभी तक इसे लेकर कानून नहीं बनाया गया है. जबकि संविधान के अनुच्छेद 243 जेडसी के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को नगर शहर क्षेत्र के लिए नगर पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम बनाना चाहिए, ताकि राज्य सरकार नगर पालिकाओं के लिए अधिनियम बना सके.
केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष ने कहा कि गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा नगरपालिका शेड्यूल क्षेत्र में आदिवासी आरक्षित सीटों को गैरआदिवासी के लिए सीट आरक्षित करने पर आदिवासी समाज आक्रोशित है. यह शेड्यूल क्षेत्र में सेंधमारी है. 5वीं अनुसूची क्षेत्र होने के बावजूद नगर पालिका/परिषद् एकल पद पर गैर आदिवासियों के लिए आरक्षित किया जा रहा है. कही कि इस संदर्भ में अविलंब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सभी आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल और संगठन के लोग मिलेंगे. इस प्रदर्शन में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, लक्ष्मीनारायण मुंडा, प्रेम शाही मुंडा (आदिवासी जन परिषद ), निरंजना हेरेंज (केंद्रीय परिषद), अध्यक्ष बबलू मुंडा (केंद्रीय सरना समिति ), आदिवासी सेना (अजय कच्छप ), अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद (कुंदर्शी मुंडा), आदिवासी विस्थापित मोर्चा राहुल उरांव, अजीत उरांव, अभय भुट कुवर (आदिवासी लोहरा समाज) और डब्लू मुंडा (कांके रोड सरना समिति) शामिल थे.
इसे भी पढ़ें– पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, कहा, अटकाने, लटकाने, भटकाने का युग समाप्त हुआ