LagatarDesk : आरबीआई ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इसमें देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई भी शामिल है. इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं. सभी बैंकों ने NBFC को लोन देने और फाइनेंस करने से जुड़े नियमों का उल्लंघन शामिल है. 14 बैंकों पर 14.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है.
बैंक ऑफ बड़ोदा पर 2 करोड़ का जुर्माना
रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ,सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सुइस एजी, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करुड़ वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है. वहीं एसबीआई पर 50 लाख और बैंक ऑफ बड़ोदा पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है.
रिजर्व बैंक ने पहले बैंकों को भेजा था नोटिस
रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि एक समूह की कंपनियों के खातों की जांच की. जिसमें यह पता चला कि बैंक कुछ नियमों का पालन करने में विफल रहे. आरबीआई ने बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. लेकिन उनके जवाब से असंतुष्ट होने के बाद उसने ये जुर्माना लगाया है.
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एनबीएफसी बैंक को लोन से जुड़े नियमों का उल्लंघन का आरोप
केंद्रीय बैंक ने बैंकों के लिए कुछ प्रावधान और दिशानिर्देश जारी किये थे. इनमें गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को ऋण, एनबीएफसी को बैंक फाइनेंस, लोन और एडवांस जैसे नियम शामिल हैं. इसके अलावा ‘बड़े ऋणों की सेंट्रल रिपोजिटरी को सूचना देने से जुड़े सर्कुलर, स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस बैंकों के ऑपरेशन से जुड़ी गाडलाइन और बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट-1949 की धारा-19(2) और धारा-20(1) का उल्लंघन करने का आरोप है.