Ranchi : झारखंड में अनलॉक-7 को राज्य सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों खोलने और रविवार को आंशिक लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है. धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग पिछले कई दिनों से हो रही थी. इसके अलावा आगामी दुर्गा पूजा मनाने को लेकर और स्कूल खोलने को लेकर भी सरकार ने एक निर्णय लिया है.
जानिये, सरकार ने लॉकडाउन को लेकर क्या क्या लिया है फैसला
◆ सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई.
◆ धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पांडा, इमाम, पादरी इत्यादि का कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगा.
◆ जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादि में ई-पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति एक घंटे में प्रवेश कर सकेंगे.
◆ धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई.
◆ 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी.
◆ सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा.
◆ बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा. लगातार मास्क लगाना होगा.
जानिये, दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई
◆ पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी.
◆ पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति (जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी.
◆ मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा.
◆मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी.
◆ कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा.
◆ पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा.
◆ पंडाल तीन तरफ़ से घेरा जाएगा.
◆ भोग वितरण नहीं किया जाएगा.
◆ पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा.
◆ आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी
◆ संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे.
◆ 18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है.
◆ खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा.
◆ विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा.
◆ जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा.
◆ पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा.
◆ ढाक की अनुमति होगी.
जानिये, स्कूल को लेकर सरकार ने क्या दिये हैं निर्देश
◆ कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई.
◆ स्कूल में 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई.
◆ सभी खेल कूद की गतिविधियों की बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई.
◆ इसके अलावा बार और रेस्तरां को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गई.
◆ धार्मिक स्थल खोलने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रखा है ध्यान.
बता दें कि इससे पहले बीते 8 सितंबर को आपदा प्रबंधन की एक बैठक में मुख्यमंत्री ने देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर खोलने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को देखने के बाद धार्मिक स्थल को COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में खोलने पर विचार करने का फैसला लिया था.
बन्ना गुप्ता सहित बैठक में उपस्थित थे कई आला अधिकारी
बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे उपस्थित थे.
31 जुलाई को सरकार ने पहले ही दे दी है कई तरह की छूट
बता दें कि इससे पहले 31 जुलाई को झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में छूट की घोषणा करते हुए राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने, इंटर स्टेट बसों का परिचालन शुरू करने की अनुमति दी थी. झारखंड सरकार ने 1 अगस्त से राज्य में स्कूल-कॉलेज, इंटर स्टेट बसों का परिचालन शुरू करने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे. अभी राज्य में 9वीं से 12वीं की क्लास ऑफलाइन हो रही है. इंटर स्टेट बसों का परिचालन जारी है. इसके अलावा शादी विवाह में फिलहाल 100 लोग भाग ले सकते हैं.
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