Ranchi: झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के पूर्व सीएमडी एसएन वर्मा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की कोर्ट में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के तत्कालीन सीएमडी एसएन वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर वीसी के जरिये सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है.
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निचली अदालत में दो लाख का निजी मुचलका जमा करने का आदेश
अदालत ने उन्हें सशर्त राहत प्रदान करते हुए निचली अदालत में दो लाख का निजी मुचलका जमा करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक एसएन वर्मा को 6 सप्ताह में निचली अदालत में सरेंडर करना होगा. एसएन वर्मा पर आरोप है कि स्वर्णरेखा पावर प्रोजेक्ट, सिकिदिरी के मरम्मत कार्य के लिए गलत स्टीमेट बनाया गया था. सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है. सीबीआई के अनुसार करीब पांच करोड़ में ही पावर प्रोजेक्ट का मरम्मत कार्य हो सकता था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से इसे 20 करोड़ कर दिया गया था, जो कि वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा कर रहा है.