Ranchi: आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद संजय सेठ को बड़ी राहत मिली है. एमपी,एमएलए की विशेष अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी किया है. 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अचार संहिता लागू था. बावजूद इसके 8 अप्रैल 2019 को संजय सेठ ने सिल्ली में जनसभा की थी. जिसकी शिकायत प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रशासन से की थी. शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने सिल्ली के अंचल निरीक्षक को मामले की जांच का आदेश दिया था. सिल्ली के अंचल निरीक्षक की जांच में मामला सही पाया गया, और 22 अप्रैल 2019 को मामले में संजय सेठ के खिलाफ कांड संख्या 64/19 के तहत सिल्ली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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जांच अधिकारी ने जांच पूरी करते हुए 16 नवंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी. जिसपर अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ समन जारी किया था. एमपी,एमएलए की स्पेशल कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 5 गवाह प्रस्तुत किए जो संजय सेठ पर लगे आरोप को सिद्ध नहीं कर पाए.
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