Ranchi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क़ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने निचली अदालत की कार्रवाई पर भी फ़िलहाल रोक लगा दी है और याचिककर्ता को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है. अब राहुल गांधी से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी. राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने जस्टिस संजय द्विवेदी के कोर्ट में पक्ष रखा.
सिविल कोर्ट ने समन जारी किया था
बता दे कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट ने समन जारी किया था. जिसके खिलाफ राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है. राहुल की ओर से दाखिल याचिका में समन के साथ ही मामले को खारिज करने की अपील की गई है. बता दें कि राहुल गांधी को “सभी मोदी चोर वाले” बयान पर निचली अदालत ने समन जारी किया था. समन में राहुल गांधी को अदालत में हाजिर होने का आदेश कोर्ट ने दिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राहुल गांधी खुद हाजिर हों या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखें. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए राहुल गांधी रांची आए थे. जहां उन्होंने मोरहाबादी में अपने प्रचार भाषण में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वे सभी चोर हैं.
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