New delhi : पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुरूप ही ओबीसी आरक्षण मिलेगा.सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को पिछड़ी जातियों से संबंधित आंकड़े राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) को सौंपने का निर्देश दिया है. इससे स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के संबंध में सरकार की सिफारिश की सच्चाई जानी जा सकेगी.शीर्ष न्यायालय ने एसबीसीसी को निर्देश दिया है कि वह राज्य सरकार से सूचनाएं मिलने के दो हफ्ते के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपे. इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट से कहा था कि वह उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ही सरकार को निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविल्कर की अगुआई वाली जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की दलील को स्वीकार नहीं किया. कहा गया कि जब राज्य सरकार ने खुद सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए लोगों की जानकारी एकत्रित की है तो फिर उनके अनुसार प्रक्रिया क्यों नहीं आगे बढ़नी चाहिए.