Ranchi/ Delhi: जूनियर इंजीनियर नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में झारखंड सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि कोर्ट के अंतिम आदेश से इस परीक्षा के बाद होने वाली नियुक्ति प्रभावित होगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला कई लोगों को प्रभावित करने वाला है. मामले की अगली सुनवाई की तिथि 29 अक्टूबर को निर्धारित की गई है. बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है. पूर्व में हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को खारिज कर दिया था. JPSC ने वर्ष 2019 में असिस्टेंट इंजीनियर के 634 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है. जिसके बाद से यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है.
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