Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में हजारीबाग बरही के दिवंगत रूपेश पांडेय की मां उर्मिला पांडेय द्वारा दाखिल क्रिमिनल रिट पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा है कि क्यों न इस पूरे मामले की जांच CBI को दे दी जाए. अदालत ने इस बिंदु पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. दिवंगत रूपेश पांडेय की मां उर्मिला देवी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और CBI से जवाब मांगा है. रांची की लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक करें…
उर्मिला देवी की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार,अनुराग कश्यप, अनिल कुमार और राधा कृष्ण गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. वहीं CBI की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रशांत पल्लव अदालत में उपस्थित हुए. याचिकाकर्ता उर्मिला देवी के अधिवक्ताओं ने अदालत से अपील की कि इस मामले की जांच CBI से कराई जाये. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई.
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बता दें कि छह फरवरी को सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान छात्र रूपेश पांडे की हत्या कर दी गई थी. जिसे लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुआ था. जिसके बाद राजनीतिक दलों के बीच खूब आरोप-प्रत्यारोप भी हुए थे. फिलहाल इस मामले की जांच झारखंड पुलिस कर रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रूपेश पांडेय के परिजनों को कुछ दिनों पहले मुआवजा भी दिया है.