चरण में मोदी के वैक्सीन लगवाने के ऐलान के पीछे है “वैक्सीन हेजिटेंसी” से बाहर निकलना
जेपीएससी दोबारा विज्ञापन निकालने का निर्देश
जेपीएससी के अधिवक्ता संजोय पिपरवाल के मुताबिक अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि वर्ष 2019 में सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का कानून लागू किया गया है. इसलिए वर्ष 2019 से पहले हुई नियुक्ति में इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. इसके साथ ही अदालत ने जेपीएससी दोबारा विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया है. इसे भी पढ़ें -बोकारो">https://lagatar.in/bokaro-sampada-court-affixed-notice-to-remove-illegal-encroachers-near-airport/19635/">बोकारो: हवाई अड्डे के समीप अवैध अतिक्रमणकारियों हटाने के लिए सम्पदा न्यायालय ने चिपकाया नोटिस
झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
बता दें कि 22 जनवरी से पूरे राज्य में इसकी मुख्य परीक्षा होनी थी. और उससे पहले हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी के लिए वर्ष 2019 में एडवर्टिजमेंट जारी किया था. इसके तहत सिविल इंजीनियर के पद पर 542 और मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर 92 अभ्यर्थी शामिल थे. यह महत्वपूर्ण फैसला झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सुनाया है. प्रार्थी रंजीत कुमार साह ने असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में याचिका दाखिल की थी. इसे भी पढ़ें -नस्लवादी">https://lagatar.in/bidens-democratic-commitment-against-racist-domination/19643/">नस्लवादीप्रभुत्व के खिलाफ बाइडेन की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता
पिछली सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित
पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने सभी पक्षो को पूरी तरह सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गुरुवार को सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. इसे भी पढ़ें -जिस">https://lagatar.in/registry-and-mutation-2-on-the-land-on-which-section-144-has-been-done/19632/">जिसजमीन पर लगी है धारा 144 उसकी हो गयी रजिस्ट्री और म्यूटेशन-2

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