LagatarDesk : यदि आपका भी खाता SBI में है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. SBI ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है कि 30 जून से पहले अपने आधार को पैन से लिंक करा लें. ताकि आप आसानी से पैसों का लेनदेन कर सकें. इसके साथ ही भविष्य में किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सकेगा. आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है.
एसबीआई ने ट्वीट करके किया सूचित
SBI ने ट्वीट के जरिये अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है. बैंक ने अपने ट्वीट में लिखा कि हम ग्राहकों को सलाह देते हैं कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें. साथ ही बिना किसी परेशानी के बैंकिंग सर्विसेज का आनंद लेते रहें.
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पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य
बैंक ने ट्वीट के साथ एक फोटो भी साझा किया है. उसमें लिखा है कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. अगर पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय या बेकार हो जायेगा. यदि आपका पैन काम नहीं करेगा तो आप कुछ खास ट्रांजैक्शन नहीं कर पायेंगे.
पैन को आधार से ऐसे करें लिंक
आप घर बैठे भी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जायें. यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम भरें. इसके बाद कैप्चा कोड भरें. अब ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें. आपका पैन से आधार लिंक हो जायेगा.
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एसएमएस के जरिये भी पैन को आधार से कर सकते हैं लिंक
आप एसएमएस के जरिये भी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN (12 डिजिट आधार नंबर) (10 डिजिट PAN) टाइप करें और उसे 567678 या 56161 पर भेज दें. इसके बाद आपके आधार डिटेल के अनुसार इमकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग की पुष्टि करेगा. इसके बाद आपका पैन से आधार लिंक हो जायेगा.
जानें आखिर क्यों जरूरी है पैन कार्ड
अब पैन कार्ड काफी महत्वपूर्ण हो गया है. बैंक खाता खोलने, बैंक खाता में पैसा जमा करने, डीमैट अकाउंट खोलने, अचल संपत्तियों के लेनदेन और सिक्योरिटीज मार्केट में लेनदेन सहित कई चीजों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है.
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कोरोना को देखते हुए सीबीडीटी ने 30 जून तक बढ़ायी समयसीमा
कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए CBDT ने पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है. सरकार ने जुलाई 2017 से अबतक कई बार पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ायी है.