Ranchi : भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सचिवालय घेराव के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा.अब अदालत 12 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगी.
5 सांसद समेत 41 लोगों पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया है
पिछले महीने भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में हुए उपद्रव के बाद तीन पूर्व सीएम, 5 सांसद समेत 41 लोगों पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया है, जिसका कांड संख्या 107/2023 है. आरोपियों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगायी गयी हैं. जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें सांसद संजय सेठ, सांसद निशिकांत दुबे, सांसद समीर उरांव, सांसद सुनील कुमार सिंह, सांसद अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक अमित मंडल, विधायक बाबूलाल मरांडी, विधायक विरंची नारायण सिंह, पांकी के श्यामनंदन ओझा, शत्रुघ्न सिंह और आरती कुजूर के नाम शामिल हैं. इसके अलावा जमशेदपुर के प्रदीप मुखर्जी, अनीता सोरेन, मुनचुन राय, उमेश यादव, वीरेंद्र यादव, ललित ओझा, केके गुप्ता, कुलवंत सिंह बिंटी, अशोक कुमार, रमेश सिंह, रमेश नाथ तिवारी, संजीव कुमार सिंह, ब्रजकांत केसरी, गुजन यादव, अमित कुमार, विकास कुमार पांडेय, दिलीप कुमार सिंह, कुमकुम देवी, कामेश्वर सिंह, अमित भैया उर्फ अमित कुमार, कमलेश राम, नीलम चौधरी, साधु मांझी, विमल मरांडी, आनंद यादव, त्रिलोचन कुमार पासवान, संजू पांडेय, अमर नाथ कुमार सिंह और दीपक बड़ाईक पर भी मामला दर्ज किया गया है.
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