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अदालतों की सुरक्षा पर कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, अगली सुनवाई के दिन सीएस, गृह सचिव समेत अन्य अधिकारी वीसी से जुड़कर अदालत को योजना बताएं- हाईकोर्ट

Ranchi: झारखंड हाइकोर्ट समेत राज्य की सभी जिला अदालतों की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान  हाईकोर्ट ने कहा कि  हाई कोर्ट  किसी भी परिस्थिति में अदालतों की सुरक्षा के मुद्दे पर कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा. इसे भी पढ़ें -अगर">https://lagatar.in/if-the-courts-give-such-orders-then-where-will-politicians-and-citizens-suffering-from-politics-plead/19930/">अगर

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सरकार से पूछा क्या-क्या कदम उठाया गया है

अदालत ने सरकार से पूछा कि इसको लेकर क्या-क्या कदम उठाए गए है. और पूर्व में अदालतों की सुरक्षा के लिये हाईकोर्ट द्वारा दिये गए निर्देशों का कितना पालन किया गया है. इसका विस्तृत जवाब भी मांगा है. झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. इसे भी पढ़ें -Social">https://lagatar.in/kangnas-mothers-photo-is-going-viral-on-social-media/19924/">Social

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने का निर्देश

इस जनहित याचिका के प्रार्थी अधिवक्ता हेमंत सिकरवार के मुताबिक शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत में अगली सुनवाई के दिन राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, आईटी सचिव और भवन निर्माण विभाग के सचिव को अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद होने का निर्देश दिया है. इसे भी पढ़ें -पोस्ट">https://lagatar.in/post-matric-children-will-get-scholarship-by-march-welfare-department-instructed-districts-to-complete-verification-by-10-february/19926/">पोस्ट

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सभी अदालतों में बेहतर क्वालिटी का कैमरा लगना चाहिए

वही  हाईकोर्ट में  सुनवाई के दौरान  कहा गया है कि  अब तक सुरक्षा की दिशा में कदम नहीं उठाया जाना सरकार और हाईकोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला बनता है. कोर्ट ने इस मामले में काफी गंभीरता दिखाते हुए कहा कि झारखंड के सभी अदालतों में बेहतर क्वालिटी का कैमरा लगना चाहिए. जिसमें वीडियो के साथ-साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी सुविधा मौजूद रहे. इसे भी पढ़ें -बोकारो">https://lagatar.in/voter-awareness-chariot-started-in-bokaro-30-thousand-new-voters-added/19913/">बोकारो

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5 फरवरी से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को 5 फरवरी से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत द्वारा कई बिंदुओं पर जवाब तलब किया गया है जिसका विस्तृत जवाब अगली सुनवाई से पूर्व दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि हजारीबाग कोर्ट में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी के बाद झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य हेमंत सिकरवार ने अदालतों की सुरक्षा को गंभीर विषय बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. इसे भी पढ़ें -लालू">https://lagatar.in/lalu-yadavs-lung-infection-daughter-misa-bharti-rims-hrct-investigation/19920/">लालू

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