NewDelhi : जेएनयू के पूर्व छात्र और शाहीन बाग घरने के प्रमुख आयोजकों में शामिल तिहाड़ जेल में बंद शरजील इमाम को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा शनिवार को जमानत दिये जाने की खबर है. उसे साल 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने से संबंधित देशद्रोह मामले में जमानत मिल गयी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह द्वारा उसे जमानत दी गयी है. बता दें कि शरजील इमाम की जमानत पर विस्तृत आदेश अभी सामने नहीं आया है.
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शरजील को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था
शरजील इमाम को पिछले साल बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि शरजील इमाम ने अपने भाषण में प्रदर्शनकारियों से भारत से अलग होने को कहा था. जान लें कि मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने भी शरजील इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. शरजील इमाम को असम और अरुणाचल प्रदेश के मामलों में जमानत मिल गयी थी.
शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप है,, जिसके कारण दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर हिंसा हुई थी. अप्रैल में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए कहा था कि उसके भाषण से जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय क्षेत्र में दंगे हुए और लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा मिला.
दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है शरजील इमाम
शरजील इमाम अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, क्योंकि उस पर दिल्ली दंगों की साजिश के मामले और जामिया विरोध हिंसा मामले में भी आरोप है. पिछले माह शरजील इमाम ने दिल्ली की एक अदालत में कहा था कि वह कोई आतंकवादी नहीं है, उस पर चल रहा मामला कानून द्वारा स्थापित एक सरकार के कारण नहीं बल्कि किसी बादशाह के हुक्म का नतीजा है.
यूएपीए के तहत शरजील इमाम पर दर्ज है मामला
शरजील इमाम पर कानून विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है, वह जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं. उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज है. शरजील इमाम पर दिल्ली पुलिस ने आपराधिक साजिश, राष्ट्रद्रोह और धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. उसके खिलाफ IPC की धारा 124 ए, 153 ए और 505 के तहत भी केस दर्ज किया गया है.
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