Ranchi : शेल कंपनी (shell company) मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) ने ED को निर्देश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई 17 मई को हाईकोर्ट करेगा. ईडी की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हाल के दिनों में झारखंड में एजेंसी ने कार्रवाई की है. जिससे संबंधित दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहती हैं. जिसपर कोर्ट ने ED के अधिवक्ता को यह निर्देश दिया है कि दस्तावेज सीलबंद लिफ़ाफ़े में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के यहां जमा कर दें. वहीं राज्य सरकार की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका की मेंटेनलिटी पर सवाल उठाते हुए याचिका ख़ारिज करने की मांग की है . इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का हवाला दिया हैं. ( झारखंड हाईकोर्ट से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें )
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रांची डीसी को माइनिंग विभाग की जानकारी कैसे हो सकती है
बीते शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची डीसी द्वारा एफ़िडेविट दायर किये जाने पर नाराज़गी ज़ाहिर की . हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि हमें लगा था कि खनन विभाग का कोई ज़िम्मेदार अधिकारी एफ़िडेविट (Affidavit) दायर करेगा. रांची डीसी (Ranchi DC) को माइनिंग विभाग (Mining Department) की जानकारी कैसे हो सकती है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि झारखंड में रोज़ाना अवैध खनन से जुड़े मामले सामने आते हैं. जो दुःखद है.
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