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सिस्टर कनसिलिया को हाईकोर्ट से मिली नियमित जमानत

Ranchi: बच्चों की खरीद-बिक्री मामले में आरोपित निर्मल हृदय संस्था की सिस्टर कनसिलिया को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है. सिस्टम कनसिलिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है. अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है. इससे पहले कनसिलिया औपबंधिक जमानत पर जेल से बाहर थीं. कनसिलिया की प्रोविजनल बेल के लिए के लिए अदालत ने कई शर्तें भी रखी थीं.

सिस्‍टर कनसिलिया को औपबंधिक जमानत मिली थी 

मिशनरीज ऑफ चैरिटीज से जुड़े निर्मल हृदय संस्था से बच्चा खरीद-फरोख्त मामले में 27 सितंबर 2019 को आरोपित सिस्टर कनसिलिया बाखला को राहत मिल गई थी. झारखंड हाईकोर्ट से सिस्‍टर कनसिलिया को औपबंधिक जमानत मिली थी. हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इस मामले में सिस्‍टर को 4 माह की जमानत दी थी. देखें वीडियो-

हाईकोर्ट ने चार माह की दी थी प्रोविजनल बेल 

मिशनरी ऑफ चैरिटी ट्रस्ट की संस्था निर्मल हृदय से बच्चा खरीद-फरोख्त मामले में आरोपित सिस्टर कनसिलिया बाखला को हाईकोर्ट से राहत मिली थी. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने उन्हें चार माह के लिए प्रोविजनल बेल प्रदान की थी. अदालत ने उनको अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. इस  मामले में किसी स्थाई निवासी द्वारा दस-दस हजार रुपये का निजी मुचलका भरा जाना था. इसे भी पढ़ें-कोरोना">https://lagatar.in/sniffer-dogs-will-sniff-out-corona-virus-indian-army-is-giving-training/25771/">कोरोना

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