Ranchi : पेट्रोल पर सब्सिडी देने की हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को बुधवार को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गयी है. स्वीकृति मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से सब्सिडी देने के लिए बनाये ऐप “सीएम सपोर्ट” ऐप को लांच कर दिया है. इसी ऐप के जरिये योग्य लाभुक को सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा. मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए एनआईसी ने इस ऐप को तैयार किया है. लांच होने के साथ ही पेट्रोल सब्सिडी के इच्छुक गरीब परिवार इस ऐप पर आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं.
प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल
बता दें कि इस योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये की सब्सिडी दी जानी है. मुख्यमंत्री आगामी 26 फरवरी को उपराजधानी दुमका में लाभुक के खाते में सब्सिडी की राशि भेज कर योजना का शुभारंभ करेंगे.
इस वितीय वर्ष के बचे 3 माह के लिए 1 अरब 39 लाख
इस योजना के लिए सरकार वार्षिक 9 अरब 1 करोड़ 86 लाख रुपये खर्च करेगी, जिसकी आज की कैबिनेट में स्वीकृति दी गयी है. वहीं, वित्तीय वर्ष 2021-22 यानी 26 जनवरी से शुरू होने के बाद 31 मार्च तक के लिए सरकार ने 1 अरब 39 लाख रुपये की स्वीकृति दी है. योग्य लाभुक इस योजना का फायदा दो तरीक से ले सकते हैं.
पहला -सीएम सपोर्ट ऐप के जरिये.
दूसरा – http://jsfss.jharkhand.gov.in में निबंधन कर
पेट्रोल सब्सिडी योजना हेतु ये है अहर्ता
- आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड धारी होना चाहिए.
- राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए.
- आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए.
- आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए.
- आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
- आवेदक का दो- पहिया वाहन झारखंड राज्य में निबंधित होना चाहिए.
रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया
- CMSUPPORT एप अथवा http://jsfss.jharkhand.gov.in में जाकर आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जायेगा.
- आवेदक की राशन कार्ड संख्या Login तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम आठ अंक का Password होगा.
- OTP सत्यापन के बाद आवेदक राशनकार्ड में नाम चुनते हुए वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेंगे.
ऐसे होगा सत्यापन
- वाहन संख्या DTO के लॉगिन में जायेगा, जिसे DTO द्वारा सत्यापित किया जायेगा.
- सत्यापन के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगी .
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