Ranchi : झारखंड में बिजली की अधिक खपत करने वाले उपभोक्ता अब सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पाएंगे. 400 यूनिट से अधिक मासिक बिजली खपत करने पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है. यह आदेश एक अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा. इसके अनुसार एक अप्रैल से 401 या इससे ज्यादा बिजली की मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 6.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ेगा. 400 यूनिट तक खपत करने वाले शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 3.50 से लेकर 4.20 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा.
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अगले माह से बिलिंग करने का आदेश
इस संबंध में झारखंड बिजली वितरण निगम ने ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए अगले माह से बिलिंग करने का आदेश दिया है. बिजली वितरण निगम की महाप्रबंधक (राजस्व) अंजना शुक्ला दास ने सभी विद्युत एरिया बोर्ड और सर्किल के महाप्रबंधकों और अधीक्षण अभियंता को पत्र भेजा है और आदेश को एक अप्रैल से हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
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एक यूनिट ज्यादा होने पर 886 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा
ऊर्जा विभाग द्वारा जारी चार्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र में 0 से 200 यूनिट तक खपत करने वालों पर 3.50 रुपए की दर प्रभावी रहेगी. वहीं 201 से 400 यूनिट तक खपत करने पर 4.20 रुपए प्रति यूनिट की दर प्रभावी रहेगी, लेकिन 401 या इससे अधिक खपत करने पर 6.25 रुपए प्रति यूनिट की दर प्रभावी हो जाएगी. यदि एक उपभोक्ता 401 यूनिट खपत करता है तो उसे 2506 रुपए एनर्जी चार्ज और 75 रुपए फिक्स्ड चार्ज यानी कुल 2581 रुपए का भुगतान करना होगा. पर वही उपभोक्ता यदि 400 यूनिट तक की खपत करता है तो 4.20 रुपए प्रति यूनिट की दर से 1620 रुपए एनर्जी चार्ज और 75 रुपए फिक्स्ड चार्ज यानी कुल 1695 रुपए का भुगतान करना होगा. यानी एक यूनिट बिजली कम होने पर कुल 886 रुपए की बचत हो सकती है.
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