Ranchi : कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि प्रदीप संथालिया द्वारा राज्यसभा सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को पहले झारखंड हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी.
अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि धीरज साहू का निर्वाचन गलत है, इसलिए धीरज साहू के निर्वाचन को रद्द किया जाना चाहिए. झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अनंत विजय सिंह की कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद 17 जनवरी 2020 को सांसद धीरज साहू के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. हार्कोर्ट ने याचिका में चुनाव आयोग को पार्टी नहीं बनाने और रिकाउंटिंग की मांग नहीं किए जाने और अन्य बिंदु पर आपत्ति दर्ज करते हुए याचिका को खारिज किया था. इसके बाद प्रदीप सोंथालिया ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी.
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प्रदीप संथालिया ने दी थी धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती
देश की शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए प्रदीप संथालिया द्वारा दायर इलेक्शन पिटिशन को खारिज कर दिया है. धीरज साहू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा. धीरज साहू कांग्रेस कोटे से राज्यसभा के सांसद चुने गये थे और उनके चुनाव में वोटिंग करने के ठीक बाद जेएमएम के तत्कालीन विधायक अमित महतो की सदस्यता रद्द हो गयी थी और इसी को आधार बनाकर प्रदीप संथालिया ने अमित महतो के वोट को रद्द करने की मांग करते हुए धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती दी थी.
बीजेपी नेता प्रदीप संथालिया ने धीरज साहू के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. साल 2018 में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप संथालिया थे और कांग्रेस के प्रत्याशी धीरज साहू थे. धीरज साहू जीत गये थे. प्रदीप संथालिया ने उनके चुनाव को चुनौती देते हुए यह कहा था कि उनकी जीत गलत है. संथालिया ने आरोप लगाया था कि जेएमएम के विधायक अमित महतो ने जिस दिन राज्यसभा चुनाव में जो मत दिया था, उसी दिन रांची सिविल कोर्ट से उन्हें सजा दी गई थी. जिसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी. इसलिए अमित महतो के मत की गिनती नहीं की जानी चाहिए थी.
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