New Delhi: झारखंड के नियोजन नीति को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
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सत्यजीत कुमार और अन्य ने दायर की थी हस्तक्षेप याचिका
झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति के तहत झारखंड के 13 अधिसूचित जिलों में हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया है. इसके खिलाफ प्रार्थी सत्यजीत कुमार व अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गयी थी. इस मामले में हस्तक्षेप याचिक दाखिल कर पंचायत सचिव की अभ्यर्थी सुष्मिता कुमारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट से झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि अगर इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगायी जाती है तो 11 गैर अधिसूचित जिलो में होने वाली कई नियुक्तियों में समस्या उत्पन्न हो जाएगी.
पूर्व में बहाल हाई स्कूल शिक्षकों को राहत बरकरार
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर झारखंड सरकार, JPSC और प्रार्थी सोनी कुमारी से जवाब मांगा है. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में तिथि निर्धारित की है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में बहाल हाई स्कूल शिक्षकों को हटाने से राहत को बरकरार रखा.
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