Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने खासमहाल जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान रांची सदर के सीओ की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. अदालत ने उनके रवैये से नाराज होकर विभागीय सचिव को निर्देश दिया है कि रांची सदर के सीओ के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केपी देव की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस मामले की सुनवाई हुई, जहां राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने सरकार का पक्ष रखा.
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कोर्ट ने सीओ को खासमहल भूमि की सूची तैयार करने का दिया था निर्देश
दरअसल खासमहाल भूमि से संबंधित एक अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीओ को खासमहल भूमि की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही अदालत ने खासमहाल जमीन की लिस्टिंग करने का भी निर्देश दिया था. लेकिन सीओ द्वारा दी गयी सूची में भूमि की चौहद्दी और अन्य जानकारी नहीं होने से अदालत ने नाराजगी जताई, लेकिन सुनवाई के दौरान रिपोर्ट देखकर अदालत ने कहा कि सीओ ने कोर्ट को बेहतर ढंग से कोर्ट को जानकारी नहीं दी. अब कोर्ट ने खासमहाल जमीन की विस्तृत जानकारी मांगते हुए लिस्ट बनाने के लिए 6 महीने का समय दिया है.
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