Kolkata : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में आज शनिवार सुबह केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कोलकाता स्थित कार्यालय में पेश होंगे. बता दें कि बांकुड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक ने शुक्रवार को कहा था कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गये समन का जवाब देने के लिए वापस कोलकाता जा रहे हैं. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
I have received a summon from the CBI to appear before them tomorrow, on 20th May’23 for examination.
Despite not being given even a day’s prior notice, I will still abide by the summon.
I will give my full cooperation during the course of the investigation. (1/2) pic.twitter.com/lh7DJY6MQW
— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) May 19, 2023
For me, more than a journey, #JonoSanjogYatra is an emotion!
It brought me closer to our people, connected me with my roots & intensified my resolve to build an equitable future.
And #TrinamooleNaboJowar is my promise for Bengal’s uplitment. pic.twitter.com/ouB9Gi399n
— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) May 19, 2023
अभिषेक ने सीबीआई को गिरफ्तार करने की चुनौती दी
अभिषेक के हरीश मुखर्जी स्थित आवास पर सीबीआई के उपाधीक्षक द्वारा भेजे गए समन में कहा गया था कि आपको निर्देश दिया जाता है कि आप शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे मेरे समक्ष पेश हों. समन मिलने की पुष्टि करते हुए अभिषेक ने ट्वीट किया, इन चीजों की परवाह किये बिना, मैं लोगों की सेवा करने का प्रयास करता रहूंगा. अभिषेक ने शुक्रवार को सीबीआई को चुनौती दी थी कि यदि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या कदाचार का कोई सबूत है, तो वह उन्हें गिरफ्तार करे.
अभिषेक बनर्जी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
उन्होंने बाकुंड़ा में एक रैली में कहा था, मैं सीबीआई को चुनौती देता हूं कि यदि उनके पास मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत है, तो वे मुझे गिरफ्तार करें. वे पिछले कई साल से बंगाल में कई मामलों की जांच कर रहे हैं. यदि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है, तो उन्हें मुझे गिरफ्तार करना चाहिए. उधर कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी.
एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि सीबीआई के अभिषेक को दिये गये नोटिस पर कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं है. अभिषेक का नाम घोटाले में एक आरोपी कुंतल घोष द्वारा दर्ज कराई गयी शिकायत में सामने आया था. वहीं, घोष ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियां उस पर भर्ती घोटाले में अभिषेक का नाम लेने का दबाव बना रही हैं.