Tenughat : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पहला मामला कसमार का जबकि दूसरा जरीडीह थाना क्षेत्र का है.
कसमार थाना अंतर्गत हंसलता टोला गट्टीगड्डा में 12 जुलाई 2018 की सुबह जमीन विवाद को लेकर सहदेव महतो की हत्या कर दी गई थी. कसमार थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय अनिल कुमार के न्यायालय में पहुंचा. गवाहों के बयान व उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज दितिय ने अभियुक्त रतन महतो को हत्या के मामले में सिध्द दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं इससे पूर्व साक्ष्य के अभाव में नकुल महतो को रिहा कर दिया गया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साह ने बहस की.
दूसरा मामला जरीडीह थाना क्षेत्र का है. यहां भी व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने हत्या के आरोपी बिंदेश्वर तुरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जरीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत कमलापुर निवासी हाकिम तुरी ने जरिडीह थाना प्रभारी के समक्ष 13 जनवरी 2015 को बयान दर्ज कराया था कि 13 जनवरी की सुबह उसका बेटा महावीर तुरी घर आ रहा था. उसी बीच बिंदेश्वर तुरी ने कुल्हाड़ी से महावीर तुरी के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौत हो गई. जरीडीह थाना कांड संख्या 9/15 मे मामला दर्ज किया गया था.
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