Ranchi: टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई के आदेश को एकबार फिर विस्तार देते हुए 24 नवंबर तक इस पर रोक लगा दी है. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एनआईए ने झारखंड हाईकोर्ट में कहा गया की टेरर फंडिंग केस से जुड़े आरोपियों महेश अग्रवाल, सोनू अग्रवाल, विनीत अग्रवाल समेत अन्य के खिलाफ रांची एनआईए की विशेष अदालत द्वारा लिया गया संज्ञान सही है. एनआईए के पास इनके खिलाफ कई साक्ष्य मौजूद हैं.
तीन घंटे तक बहस चली
लगभग तीन घंटे तक चली बहस के दौरान एनआईए के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया की एनआईए द्वारा चार्जशीट में जितनी भी बातें कही गयी है, वह सही हैं महेश अग्रवाल, सोनू अग्रवाल समेत अन्य के खिलाफ जो आरोप हैं वो काफी गंभीर हैं. इस मामले में बचाव पक्ष पूर्व में अपनी दलील पूरी कर चुकी है और अब एनआईए केस से जुडी दलीलें अदालत के समक्ष पेश कर रहा है.
बता दें की मगध आम्रपाली प्रोजेकट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर नक्सली संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं और इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है.