Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि पिछली सुनवाई को दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से पूछा था कि टेट पास शिक्षकों के समायोजन को लेकर क्या कदम उठाये गये हैं. जिसपर सरकार ने अदालत को बताया कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा गठित कमेटी ने कई सुझाव दिये हैं.
पारा शिक्षक 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे
बता दें कि प्रार्थी सुनील कुमार यादव एवं अन्य के द्वारा करीब 111 याचिकाएं पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन एवं नियमितिकरण के मामले में हाईकोर्ट में दाखिल की गयी है. याचिका में कहा गया है कि पारा शिक्षक 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं. वे शिक्षक पद की अहर्ता भी पूरी करते हैं. याचिका में मुख्य मांग यह की गई है कि राज्य सरकार उनकी सेवा स्थाई करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करे. अब अदालत इस मामले में क्या फ़ैसला सुनाता है यह देखना काफी महत्वपूर्ण है.
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