Ranchi:झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला के युवक द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को यह निर्दश दिया है कि जिस युवती को लेकर हेवियस कॉपस दायर किया गया है उसे सुरक्षा मुहैया करायी जाये. इसके साथ ही अदालत ने जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को यह भी निर्देश दिया है कि लड़की को उसके घर वाले परेशान न करें. इसका भी ध्यान रखा जाये. हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका निष्पादित कर दी कि अगर लड़का और लड़की बालिग हैं और साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें साथ रहने दिया जाये और जगन्नाथपुर थाना प्रभारी यह सुनिच्शित करें कि युवती के पिता किसी तरह का व्यवधान पैदा न करें.
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गुमला के युवक ने दायर की है याचिका
दरअसल, गुमला के युवक ने झारखंड हाईकोर्ट में हेवियस कॉपस दायर की थी. अपनी याचिका में उसने कहा था कि वह एक लड़की से प्रेम करता है और लड़की भी उसके साथ रहना चाहती है. लेकिन लड़की के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं है. जिसके कारण वह विरोध कर रहे हैं और लड़की को गैरकानूनी ढंग से नजरबंद कर दिया गया है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था. अदालत ने यह निर्देश दिया कि युवती का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाया जाये और युवती के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाये. मजिस्ट्रेट के समक्ष युवती ने यह बात स्वीकार कर ली कि वह उसी युवक के साथ रहना चाहती है. सोमवार को युवक की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत में युवती,युवती के पिता और जगन्नाथपुर थाना प्रभारी भी मौजूद रहे. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया कि यदि लड़का और लड़की बालिग हैं, और साथ रहना चाहते हैं तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अभी से ही युवक के साथ जाना चाहती है तो इसमें कोई दखल न दे.
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