Ranchi: झारखंड सरकार ने दिवाली और काली पूजा को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं. आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश में भीड़भाड़ वाले स्थान पर आतिशबाजी पर रोक लगायी गयी है. साथ ही मंदिरों और घरों में ही काली पूजा के आयोजन के लिए कहा गया है. काली पूजा में बनाये जाने वाले पंडाल को भी बनाने के मना किया गया है, हालांकि छोटे पंडाल बनाने को लेकर छुट दी गयी है. लेकिन पंडालों पर बैरिकेडिंग लगायी जाएगी साथ ही कोई डेकोरेशन करने को भी मना किया गया है. दिवाली के मौके पर घरों में भी आतिशबाजी को लेकर सरकार शीघ्र दिशा निर्देश जारी करेगी.
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सांस्कृतिक, मनोरंजक कार्यक्रमों का नहीं होगा आयोजन
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन कराने के लिए सभी जिलों के डीसी-एसएसपी, एसपी को आदेश दे दिया है.केवल पूजा समिति के अधिकतम 15 सदस्य को ही पूजा पंडाल में जाने की अनुमति दी गयी है. लाउडस्पीकर पर सुबह सात बजे से रात के नौ बजे तक की बजाने की अनुमति दी गयी है. काली पूजा पंडाल के आसपास कोई फूड स्टॉल नहीं लगेगा. कोई शोभा यात्रा, जुलूस नहीं निकलेगा. मूर्ति विसर्जन भी जिला प्रशासन की देखरेख में होगा. कोई सांस्कृतिक, मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित नहीं की जाएगी.
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