Ranchi : साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव बीते तीन मई को उनके सरकारी आवास में फंदे से झूलता पाया गया था. इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश वीके गुप्ता
अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है. आयोग ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस मामले में तथ्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित है या जांच की विषय वस्तु से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी रखता हो, तो इस सूचना को 20 जुलाई तक आयोग को अपना लिखित संस्करण यानि 20 जुलाई तक जवाब भेज सकते हैं.
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आयोग के समक्ष उपस्थित होकर दर्ज कराना पड़ सकता है
आयोग द्वारा कहा गया है कि लिखित संस्करण को सूचनादाता द्वारा व्यक्तिगत हलफनामा के साथ समर्पित किया जाएगा, जिसमें सूचनादाता को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पूर्ण पत्राचार के पते का भी उल्लेख करना होगा. ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने लिखित संस्करण आयोग को भेजा है उन्हें लिखित संस्करण की पुष्टि के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना पड़ सकता है.
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सीएम हेमंत सोरेन ने आयोग के गठन की दी थी मंजूर
रूपा तिर्की की मौत मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने बीते आठ जून को न्यायिक जांच के आदेश दिये थे. सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश वीके गुप्ता को इस जांच की जिम्मेवारी दी गयी है. श्री गुप्ता को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है.