Chulbul Kumari
Ranchi: एससी (अनुसूचित जाति) और बीसी (पिछड़ा वर्ग) के गरीब परिवारों में कमाने वाले मुखिया की मौत पर सरकार 5 लाख तक का सॉफ्ट लोन देगी. इस राशि में 20 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी दी जायेगी. यह लोन अजा और पिछड़ा परिवार के वैसे परिवारों को स्वरोजगार के लिए मिलेगा, जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख से ज्यादा नहीं है. सरकार की इस स्पेशल स्कीम के तहत परिवारों को अधिकतम 5 लाख तक का लोन दिया जायेगा.
इसमें 20 प्रतिशत तक राशि माफ की जायेगी. यानी अगर कोई 5 लाख तक का लोन लेता है, तो उसकी 1 लाख रुपये तक की राशि माफ की जायेगी. उन्हें लोन केवल 4 लाख रुपये का चुकाना होगा. रांची जिला सहित राज्य में इस योजना का लाभ देने का लिए कार्य जारी है. लोग अपने भावी व्यवसाय के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ प्रखंड कल्याण कार्यलय/अधिकारी या जिला कल्याण कर्यालय/अधिकारी से संपर्क कर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं.
स्माइल योजना के तहत लोगों को दिया जायेगा लोन
कोविड की दूसरी लहर में कई लोगों ने जान गंवायी. कई परिवारों ने अपने इकलौते कमाने वाले सदस्य को खो दिया. ऐसे में इन परिवारों के सामने भरण-पोषण समस्या हो गयी है. इसे देखते हुए भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय स्माइल योजना के तहत इनकी मदद के लिए सामने आया है. स्माइल (Support to Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) योजना के तहत एससी और बीसी के गरीब परिवारों को क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सबसिडी (Credit Linked Capital Subsidy) से जोड़कर 5 लाख तक के लोन में 1 लाख रुपये माफ कर आर्थिक सहायता देना की योजना है.
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5 लाख रुपये तक एनएसएफडीसी से योजना के 20 प्रतिशत से की जायेगी मदद
इस योजना के तहत कोविड में अपने मुख्य कमाने वाले सदस्य को खोने पर परिवार को जीवन यापन के लिए स्व-रोजगार में मदद दी जायेगी. इसके लिए इस योजना को एनएसएफडीसी (नेशनल शेडयुल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन), नयी दिल्ली के अधिकतम 5 लाख रुपये तक के सॉफ्ट लोन से जोड़ा गया है.
किन्हें मिल सकता है इस योजना का लाभ
– इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को ही मिलेगा.
– जिनकी मृत्यु 15 जून तक कोविड के कारण हुई हो, केवल उनके परिवार वालों को ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
– योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
– मुख्य कमाने वाले मृतक सदस्य की आयु 18 से लेकर 60 वर्ष की उम्र सीमा के बीच होनी चाहिए.
– लाभ लेने वाला परिवार मृतक का निकटतम रिश्तेदार होना चाहिए.
– आवेदन के साथ रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु या स्थानीय नगर निकाय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र या श्मशान भूमि, कब्रिस्तान द्वारा जारी की गई रसीद या गांव के प्रखंड विस्तार अधिकारी का पत्र जरूरी है.
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