Kaushal Anand
Ranchi : अब नगर निगम, नगर पालिका और शहरी अधिसूचित क्षेत्र में 5 हजार लीटर तक पानी फ्री नहीं मिलेगा. शहरी क्षेत्र में 3.80 रुपये प्रति हजार लीटर के हिसाब से वाटर टैक्स देना होगा. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को वाटर टैक्स से मुक्त रखा गया है. केवल ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित नहर से पानी इस्तेमाल पर 4.30 रुपये प्रति हजार लीटर भुगतान करना होगा. एपीएल और बीपीएल स्लैब को भी हटा दिया गया है. ग्रामीण क्षेत्र का वाटर टैक्स जीरो रखा गया है. केवल नहर से पानी इस्तेमाल पर 4.30 रुपये प्रति हजार देना होगा. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अन्य स्रोत से इस्तेमाल पानी पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. राज्य सरकार ने नए वाटर टैरिफ 2023 तैयार कर विभागीय नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जिसे पहली अप्रैल से पूरे राज्य में लागू कर दिया जायेगा.
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औद्योगिक आवासीय क्षेत्र को आवासीय कैटेगरी में लाया गया
औद्योगिक क्षेत्र के आवासीय परिसर को इंडस्ट्रियल रेट से बाहर कर दिया गया है. इसे 4.30 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वाटर टैक्स देना होगा. ओवरऑल 7.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की गयी है. यह मुद्रास्फीति की दरों के आधार पर औसत वृद्धि है. 1 अप्रैल 2023 से अब इसी प्रतिशत से बढ़ोतरी की जाएगी. सरकार ने तर्क दिया है कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में लागू वाटर टैक्स स्लैब पर विचार करने के बाद इसे झारखंड में लागू किया जा रहा है.
पानी इस्तेमाल के लिए तीन कैटेगरी बनायी
अब पानी के स्रोत को तीन भाग में बांटा गया है. इसमें प्राकृतिक जलस्रोत (नदी, नाला, जलधारा), जलाशय एवं जलाशय की डाउन स्ट्रीम और निर्मित नहर आदि शामिल हैं.
लेट पेमेंट सरचार्ज आठ फीसदी कम किया
नये वाटर टैरिफ में कहा गया है कि लेट पेमेंट सरचार्ज (डीपीएस) को 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं, वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में अगर उपभोक्ता अपने पूरे वर्ष के वाटर टैक्स की राशि जमा करा देते हैं तो उन्हें वाटर टैक्स के बिल में प्रतिशत तक छूट दी जाएगी.
नया टैरिफ और स्लैब (प्रति हजार लीटर)
कैटेगरी | प्राकृतिक जलस्रोत | जलाशय | निर्मित नहर
|
औद्योगिक इकाईयां, व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए | 4.50 रु. | 13 रु | 32 रु. |
औद्योगिक इकाइयों, निजी संस्थान, निजी शैक्षणिक संस्थान द्वारा वाटर सप्लाई उपयोग के लिए | 4.30 रु.- | 4.30 रु | 16 रु. |
शहरी क्षेत्र नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र, माडा, सरकारी संस्थान द्वारा वाटर सप्लाई के लिए | 3.80 रु | 3.80 रु. | 6.50 रु. |
ग्रामीण क्षेत्र, पंचायती राज संस्थानों एवं अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा वाटर सप्लाई के लिए | 00 | 00 | 4.30 रु. |
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