Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट रांची में रथ यात्रा निकाले जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा. इस जनहित याचिका के प्रार्थी की ओर से राज्य के पूर्व महाधिवक्ता और झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत से आग्रह किया कि यह मामला काफी महत्वपूर्ण है इसलिए इसे जल्द सुना जाए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के आग्रह को अदालत में स्वीकार करते हुए इस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की है.राज्य सरकार ने भी इसपर अपनी सहमति दी.
इसे भी पढ़ें – धनबाद : रेडक्रॉस भवन में वैक्सीन लेने पहुंचे लोगों ने किया हंगामा
तीन सौ साल से ज्यादा समय से रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलती है
बता दें कि रांची के जगन्नाथपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालने की मांग को लेकर झारखण्ड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. रथ यात्रा निकलने का आदेश दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति की तरफ से हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुशल कुमार ने यह जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि पिछले तीन सौ साल से ज्यादा समय से रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलती है.लेकिन पिछले साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए रथ यात्रा नहीं निकली गई थी.सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पुरी में रथ यात्रा निकालने अनुमति प्रदान की थी.
इसे भी पढ़ें –पुलिसिया कार्यशैली की तरह कार्य कर रही है झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी !
रथ यात्रा में मात्र 101 लोग शामिल होंगे
याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक रांची में भी जगन्नाथ मंदिर से मौसीबाड़ी तक रथ यात्रा निकालने की इजाजत दी जाए. रथ यात्रा में मात्र 101 लोग शामिल होंगे. जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन प्राप्त की हो और जिनकी रिपोर्ट निगेटिव हो. याचिका के माध्यम से झारखण्ड सरकार के 30 जून के आदेश में संशोधन की मांग की गई है जिसके तहत राज्य के मंदिरों को खोलने और जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है. प्रार्थी ने हाईकोर्ट से कुछ शर्तों के साथ सीमित लोगों के साथ रथ यात्रा निकालने की अनुमति देने की मांग की है. बता दें कि फिलहाल झारखंड में आम लोगों के लिए मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल बंद रखे गए हैं.
इसे भी पढ़ें –CBI के दिल्ली कार्यालय की बिल्डिंग में आग लगी, जान-माल का नुकसान नहीं