Ranchi : विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ 10 वीं अनुसूची के तहत दलबदल मामले में तीसरी याचिका दाखिल हुई. यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरोज सिंह ने दाखिल की है. इससे पहले दो याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं. पहली याचिका भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिनोद शर्मा और दूसरी याचिका कांके के विधायक समरी लाल ने दाखिल की है.
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मंत्री जगरनाथ महतो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जनता से बात की, कहा-जल्द आयेंगे आपके बीच प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने दसवीं अनुसूची का उल्लंघन किया
सरोज सिंह ने विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ दलबदल कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सदस्यता समाप्त करने का अपील की है. विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने दसवीं अनुसूची का उल्लंघन किया है. यह दलबदल का मामला है. इस कारण उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाये. याचिका में कहा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रदीप यादव पोड़ैयाहाट विधानसभा से और बंधु तिर्की मांडर विधानसभा के लिए झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर विधायक निर्वाचित हुए थे, विधायक निर्वाचित होने के बाद से ही बंधु तिर्की और प्रदीप यादव दोनों ही पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहे. इसे लेकर जेवीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया.
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के बाद निकली नियुक्तियों में ही सवर्णों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण – हाईकोर्ट प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त किया
समय सीमा समाप्त होने के बाद झारखंड विकास मोर्चा ने केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया. दोनों की बर्खास्तगी की सूचना विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को दी गयी. उन्होंने कहा कि झाविमो की कार्यसमिति की बैठक में सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का फैसला लिया गया. विलय की सूचना भी भारत निर्वाचन आयोग को दी गयी. इसके आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने इस विलय को स्वीकार किया.
निर्वाचन आयोग ने बाबूलाल मरांडी, विधायक (धनवार) को भाजपा के विधायक के तौर पर मान्यता दी
जेवीएम के विलय को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने बाबूलाल मरांडी, विधायक (धनवार) को भाजपा के विधायक के तौर पर व बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मान्यता दी. इसके बाद बंधु तिर्की ,प्रदीप यादव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जो सीधा दसवीं अनुसूची को प्रभावित करती है. इस मामले में प्रदीप यादव, बंधु तिर्की को तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर उनकी सदस्यता रद्द करने की अपील की गयी है.
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