Ranchi : राजधानी के हरमू रोड स्थित ट्रू वैल्यू मारुति सुजूकी प्रेमसंस शोरूम को तोड़ने का आदेश उपनगर आयुक्त कुवंर सिंह पाहन के कोर्ट ने दिया है. गुरुवार को अवैध निर्माण मामले की सुनवाई करते हुए उपनगर आयुक्त के कोर्ट ने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर शोरूम को नहीं हटाया जाता है, तो निगम खुद से कार्रवाई करते हुए शोरूम को तोड़कर हटा देगा. इससे पहले नगर निगम सोमवार को ट्रू वैल्यू मारुति सुजूकी प्रेमसंस शोरूम को सील करने का काम करेगा. इसके लिए जिला प्रशासन से पुलिस व्यवस्था की मांग की गयी है.
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हाईकोर्ट ने दिया था कड़ा आदेश
बता दें कि शहर में हुए अवैध निर्माण कार्य को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते कुछ माह पहले झारखंड हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और रांची नगर निगम को कड़ा आदेश दिया था. कोर्ट ने आदेश दिया था कि नदी, डैम व जलाशयों से सटे 15 मीटर के दायरे में जितने भी निर्माण हैं, उसे चिन्हित कर तोड़ने की दिशा में काम हो. इसके बाद रांची नगर निगम ने हरमू नदी, हिनू नदी समेत कांके डैम, बड़ा तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण की सूची तैयार की थी.
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नोटिस भेजकर निगम ने स्वीकृत नक्शे की मांग की थी
शहर में चलाये जा रहे सर्वे में अवैध निर्माण कार्य के जांच के क्रम में निगम के अभियंताओं ने पाया था कि हरमू नदी की जमीन पर ट्रू वैल्यू मारुति सुजूकी प्रेमसंस शोरूम का निर्माण हुआ है. इसके बाद निगम ने शोरूम संचालक को नोटिस भेजकर निगम द्वारा स्वीकृत नक्शे की मांग की थी. लेकिन लगातार तीन सुनवाई के बाद भी संचालक द्वारा स्वीकृत नक्शा उपनगर आयुक्त के कोर्ट में पेश नहीं किया गया. इसके बाद कोर्ट ने शोरूम को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया.
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