NewDelhi : ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को मान लिया कि उसने नये IT रूल्स का पालन नहीं किया है. ट्विटर के जवाब पर हाईकोर्ट ने अपनेआदेश में कहा कि अब हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते. कहा कि सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है. बता दें कि IT रूल्स लागू होने के बाद भी अब तक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने के मामले में ट्विटर के खिलाफ अमित आचार्य ने दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी.
इसी याचिका पर सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या ट्विटर (Twitter) नियमों की अवहेलना कर रहा है. इसका जवाब केंद्र ने हां में दिया. इस पर ट्विटर के वकील सज्जन पुवैया ने माना कि हमने आज की तारीख तक नये IT रूल्स का ठीक तरह से पालन नहीं किया है.
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शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में और कितना समय लगेगा?
हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा कि आपने कोर्ट को गलत जानकारी दी है. कोर्ट ने कहा, उनके इस्तीफे के बाद आप कम से कम किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते थे. ट्विटर ने कहा, हम नये अधिकारी की नियुक्ति करने जा रहे हैं. इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी?
अगर ट्विटर को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जितना समय लेना चाहता है ले सकता है तो हम ऐसा होने नहीं देंगे. कोर्ट ने ट्विटर के वकील से कहा कि आप हमें अपने क्लाइंट (ट्विटर) से पूछ कर बतायें कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में और कितना समय लगेगा?
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हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते
हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि 26 फरवरी को नोटिफिकेशन केअनुसार तीन महीने की मोहलत गलती सुधारने को दी थी. लेकिन डेढ़ महीने बाद भी जब ट्विटर ने सुधरने की दिशा में कोई पहल नहीं की तो हमें कार्रवाई शुरू करनी पड़ी.इस पर हाईकोर्ट ने कहा, अब हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते. केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है. क्योंकि ट्विटर को भारत में अगर अपना काम करना है तो उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे बर्ताव करना है.
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ट्विटर ने एक दिन का समय मांगा
खबर है कि हाईकोर्ट की फटकार और केंद्र सरकार के रुख के बाद ट्विटर ने अपना जवाब देने के लिए एक समय मांगा है. ट्विटर ने दलील दी कि दिल्ली और सैन फ्रांसिस्को के टाइम जोन में अंतर है, इसलिए उसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का वक्त चाहिए. जान लें कि इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होगी.