Khunti: झारखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं कर रही है. राजधानी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. बता दें की कुछ हफ्ते पूर्व रांची डीसी छवि रंजन ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया था की अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क नहीं ली जाये. बाद में डीसी ने इस मामले को शिक्षा विभाग का बताते हुए पल्ला झाड़ लिया था. हाईकोर्ट ने भी प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया था की फीस में अतिरिक्त वृद्धि नहीं की जाए, साथ ही यह भी आदेश जारी किया जा की सत्र 2020–2021 के दौरान छात्रों से सिर्फ शैक्षणिक शुल्क एवं वार्षिक शुल्क ही वसूल सकते हैं.
जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष स्कूल को किया था सील
खूंटी के उर्सलाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाकर अभिभावकों से अतिरिक्त फीस वसूल रहा है. अभिभावकों ने कहा की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आदेश जारी किया था, जिसे अबतक निरस्त नहीं किया गया है, ना ही कोई नया आदेश जारी किया गया है. इसके बावजूद स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है.वहीं अभिभावकों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन लॉकडाउन की अवधि का एक्स्ट्रा फीस वसूल रहा है, और तो और ऑनलाइन क्लास के चलते हर महीने इंटरनेट में खर्च भी हो रहा है. ऑनलाइन क्लास के नाम पर बस अभिभावकों और बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है.
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बता दें कि वर्ष 2020 के लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में जिला प्रशासन ने स्कूल को सील किया था. लॉकडाउन के दौरान सरकार के आदेश को ताक पर रख कर बच्चो को स्कूल बुलाया जा रहा था. इसी क्रम में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए स्कूल को सील किया था.
स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश किया है जारी
वहीं इस मामले पर स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर जिन्सी मैथ्यू से बात करने पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी हो चुका है, जिसके एवज में अतिरिक्त फीस ली जा रही है.
मगर आदेश में क्या है इसकी जानकारी मांगने पर उन्होंने कहा की इसके बारे में खुद पता कर लीजिए.
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