Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने की आरोपी पार्षद रोशनी खलखो को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. AJC 1 की कोर्ट ने रोशनी खलखो के द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने 10-10 हज़ार के दो निजी मुचलकों पर रोशनी को जमानत दी है. पार्षद ने पिछले दिनों रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. रोशनी खलखो के सरेंडर करने के बाद रांची के पार्षदों ने उनकी रिहाई के लिए राज्यपाल से लेकर विभिन्न गणमान्य लोगों तक पत्र लिखकर गुहार लगाई थी. अब तक इस मामले में लगभग 18 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.
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4 जनवरी की शाम मुख्यमंत्री के काफिले पर हुआ था हमला
बता दें कि तीन जनवरी को ओरमांझी में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद सिर कटी लाश बरामद हुई थी. इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी शाम 5.35 बजे मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की. काफिले के आगे चलने वाली पायलट गाड़ी को रोक कर क्षतिग्रस्त कर दिया था. साथ ही रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी. इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों की प्रदर्शनकारियों ने पिटाई कर दी थी. इस भगदड़ में कुछ निजी वाहनों को भी क्षति पहुंची थी. हंगामे के कारण मुख्यमंत्री को रूट बदलकर सीएम आवास जाना पड़ा.
इस घटना में इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह, सुबोध कुमार पासवान, अरविंद कुमार पासवान, योगेंद्र सिंह, निलेश कुमार, संतोष कुमार राय, अनवर अली खान, अशोक कुमार, सुनील मरांडी और अमित कुमार पासवान घायल हो गए थे.
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73 लोगों पर पुलिस ने दर्ज कराया था मुकदमा
घटना के बाद रांची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. जिनमें गुड्डू लोहरा, निशांत कुमार, अजय कुमार, रीना देवी, सुमन देवी, राजीव लोहरा, मोनू पांडे, विशाल कुमार, अमृत रमन, राहुल राज, राहुल कुमार यादव, विशाल कुमार राव, सत्यम कुमार, सुधीर कुमार, विपिन कुमार, सुमित लोहरा, आलोक कुमार ,दीपक कुमार, अंकित कुमार, अकाश टोप्पो, राजा महतो, विक्रम साहू, आयुष सिंह, आदर्श कुमार, रवि मिश्रा, किट्टू कुमार दीपक कुमार साह, पूनम सिंह, रोशनी खलखो, बिट्टू उर्फ नेपाली, समीर लोहरा, निशांत सिंह, पिंटू यादव, विक्रम सिंह, अभिषेक और भैरव सिंह शामिल हैं. इस मामले में पार्षद रौशनी खलखो ने पिछले दिनों रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था.
वहीं इस मामले की दो अन्य अभियुक्त महिलाओं रीना देवी और सुमन देवी की जमानत याचिका भी अदालत ने स्वीकार कर ली है. यह जानकारी प्रार्थी के अधिवक्ता ईशान रोहन तिवारी ने दी.