Ranchi : परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपने नियम में बदलाव किया है. इस वजह से अब रांची में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान नहीं होगा. जिन लोगों का आधार और वोटर कार्ड रांची जिला का होगा, उनका ही ड्राइविंग लाइसेंस रांची जिला से बनाया जा सकेगा. आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का स्कैन से वेरिफाई किया जाएगा. इसमें मूल कार्ड से मिलान होगा. दोनों का एड्रेस एक तरह का होने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा.
केंद्र सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में किया है बदलाव
जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बदलाव किया है. इसके तहत अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड वाले जिले में ही बनेगा. आवेदक को ऑनलाइन ही टेस्ट देना होगा. आधार कार्ड को लिंक कराना होगा. वैसे यह नया नियम ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए ही है. नए नियम के तहत लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जिस जिले से बना होगा, परमानेंट भी वहीं से कराना होगा. इसके लिए आवेदक को अपने आधार से संबंधित जिले में जाना होगा.
इसलिए बदला गया नियम
सरकार ने नियम में बदलाव इसलिए किया है, क्योंकि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फेसलेस टेस्ट होता है, जबकि मैन्युअल टेस्ट में आवेदक किसी भी जिले से लर्निंग डीएल बनवा सकता है. लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फेसलेस टेस्ट में आधार कार्ड से ही पते का सत्यापन किया जाता है. इसलिए, आवेदक का जिस जिले में आधार कार्ड बना है, वहीं से अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा.
अब रांची का रेसिडेंशियल प्रूफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड होना जरूरी : डीटीओ रांची
रांची डीटीओ प्रवीण प्रकाश ने बताया कि जो भी गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि रांची से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब रांची का रेसिडेंशियल प्रूफ, वोटर आईडी व आधार कार्ड होना जरूरी है.
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