शादी, हाट में लॉकडाउन का अनुपालन और होम क्वॉरेंटाइन में रहने वाले की मॉनिटरिंग के लिए हर थाना क्षेत्र में 3 नोडल पदाधिकारी नियुक्त

Ranchi : कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर झारखंड सरकार ने 13 मई से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है. इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है. यह सख्ती 16 मई  से लागू हो गई है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सख्ती से पालन कराने के लिए एसएसपी सुरेंद्र झा के निर्देश पर हर थाना क्षेत्र और ओपी क्षेत्र में तीन नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. नोडल पदाधिकारी अपने थाना क्षेत्र में होने वाले शादी समारोह में लॉकडाउन की शर्तों का अनुपालन कराएंगे. थाना क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार में लॉकडाउन की शर्तों सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएंगे.और इसके अलावा होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों की मॉनिटरिंग करेंगे. नोडल पदाधिकारी में एसआई रैंक के पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है.

सख्ती से पालन करवाने का निर्देश

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की पाबंदियों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने जिले के सभी डीएसपी, थाना प्रभारी, ट्रैफिक थाना प्रभारी को  लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिए है. इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि बेवजह सड़क पर घूमने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए. ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि 16 मई से स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा. इसके लिए सभी थानेदारों को विशेष हिदायत दी गई है. साथ ही ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी इस संबंध में ब्रीफ किया गया. राजधानी में क्विक रिस्पांस टीम बढ़ा दी गई है.

थाना क्षेत्र में शादी समारोह का पता करेंगे नोडल पदाधिकारी

अपने संबंधित थाना क्षेत्र में नोडल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि थाना क्षेत्र में होने वाले शादी समारोह का पता करेंगे. अगले एक माह में होने वाले शादी समारोह का ब्यौरा थाना से लेंगे. कोविड 19 के प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के अनुपालन के लिए दोनों पक्षों को ब्रीफ करेंगे. चौकीदार और एसपीओ को निगरानी में लगाएंगे स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से लोगों को समझाएंगे. ढोल, डुगडुगी पंपलेट और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करेंगे.

हाट बाजार का पता करेंगे नोडल पदाधिकारी

नोडल पदाधिकारी अपने-अपने थाना क्षेत्र में हाट बाजारों की सूची तैयार करेंगे. व्यापारी वर्ग से बात कर खरीद बिक्री करने वाले व्यक्तियों के लिए घेरा बनाकर समाजिक दूरी का अनुपालन कराएंगे. लॉक डाउन का अनुपालन के लिए व्यापारी वर्ग को मिलाकर हाट कमेटी का गठन करेंगे और लॉक डाउन की शर्तों का पालन कराने के लिए हाट बाजार के संचालकों को जवाबदेही देंगे. उन्हें पत्र के माध्यम से हिदायत देंगे कि यदि आप के बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन होता है, तो आपको जवाबदेह मानते हुए आपदा प्रबंधन की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी.

होम क्वारंटाइन में रहने वाले को प्रोटोकॉल का अनुपालन कराएंगे

नोडल पदाधिकारी होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्ति की गतिविधि पता करेंगे और उन्हें क्वॉरेंटाइन में रखेंगे. होम क्वॉरेंटाइन किए गए व्यक्तियों का संपर्क संख्या और परिवारिक सदस्यों का विवरण पंजी में संधारित करेंगे. पड़ोसी से संपर्क रखेंगे. एसपीओ, चौकीदार थाना गश्ती, पीसीआर और टाइगर मोबाइल के माध्यम से भी निगरानी रखेंगे.

जिले की सीमा पर तैनात पुलिसकर्मी

रांची के सीमा पर पोस्ट बनाया गया है. पोस्ट में 1-4 की संख्या में पुलिस बल के अलावा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. बिना पास के किसी भी वाहन को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. कहा गया है कि एंबुलेंस को इससे मुक्त रखा गया है. इस प्रतिबंध से व्यवसायिक मालवाहक वाहनों को भी मुक्त रखा गया है.

392 लोगों से रांची पुलिस ने वसूला 1.96 लाख रुपये जुर्माना

कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने रविवार से सख्ती बढ़ा दी है. रविवार से राज्य सरकार द्वारा जारी ई-पास के बिना निजी वाहन से चलने वाले लोगों की जांच की गयी. इस दौरान जिले के सभी चौक-चौराहों में पुलिस की सख्ती देखी गयी. इस दौरान वैसे व्यक्ति जो बिना ई-पास के निजी वाहन चला रहे थे और बिना मास्क के थे, उनलोगों से जुर्माना भी वसूला गया. रविवार को रांची पुलिस ने कुल 392 लोगों के चालान काटे, जिससे कुल 1.96 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया.

यह है गाइडलाइन

बता दें कि 16-27 मई तक जरूरी चीजों की दुकानें पहले की तरह दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी. बाहर से आने वालों को 7 दिन क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा. लॉकडाउन के दौरान लोगों के मूवमेंट पर खास ध्यान रखा जाएगा. इसीलिए सरकार ने निजी दो पहिया-चार पहिया वाहनों के लिए ई-पास लागू कर दिया है. बिना ई-पास के इन वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. बिना ई-पास के पकड़े गए तो जुर्माना लगेगा और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस भी दर्ज होगा.