गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को वजह लिख कर बतानी होगीः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के समय लिखित में उसका आधार यानी वजह बतानी होगी. गिरफ्तारी की वजह उस आसान भाषा में लिखित रूप में बताई जाए, जिसे आरोपी समझता हो.


































































