जोगेंद्र तिवारी व उनके सहयोगियों और उनसे जुड़ी कंपनियों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी जोगेंद्र तिवारी और उनसे जुड़ी कंपनियों को राहत देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने रांची के PMLA कोर्ट द्वारा पारित आदेश को सही ठहराते हुए आरोपियों की डिस्चार्ज याचिकाएं खारिज करने के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. जोगेंद्र तिवारी झारखंड के चर्चित शराब व बालू कारोबारी हैं.



















































