DGP नियुक्ति का निर्देश नहीं मानने पर UPSC अवमानना की कार्यवाही कर सकती है
UPSC ने सुप्रीम कोर्ट में तेलांगना हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्देश को चुनौती दी थी. तेलांगना हाईकोर्ट ने अपने आदेश मे DGP नियुक्ति की प्रक्रिया को चार सप्ताह में पूरा करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर UPSC की चुनौती को स्वीकार किया जाता है तो परिणाम स्वरूप तेलांगाना में कोई Active DGP नहीं होगा. न्यायालय ने UPSC से यह भी जानना चाहा कि उसने इस तरह की याचिका दायर करने से पहले इसके परिणाम को क्यों नहीं सोचा.




















































