धनबादः वोटरों को बूथ तक लाने के लिए वाहन का उपयोग एमसीसी का उल्लंघनः SDO
एसडीओ लोकेश बारंगे ने कहा कि मतदाताओं को रिश्वत, पारितोषिक या किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना दंडनीय है. प्रत्याशी या उनके समर्थक मतदाताओं को बूथ तक लाने ले जाने के लिए वाहन का उपयोग नहीं कर सकते.
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