महज 3 सेकंड की देरी पर दिव्यांग अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित नहीं कर सकते : झारखंड हाईकोर्ट
Ranchi : राज्य सरकार ने अदालत में अतिरिक्त समय देने का नियमों में प्रावधान नहीं होने की दलील दी. हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि कोई नियम या सरकारी अधिसूचना संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के विपरीत नहीं हो सकती है.
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