Patna News : 30 सितंबर तक जमा कर लें प्रॉपर्टी टैक्स, नहीं तो हर महीने देना होगा 1.5% ब्याज
Bihar News : नगर निगम के मुताबिक, सितंबर के बाद टैक्स बकाया रखने वाले लोगों को डिफॉल्टर यानी बकायेदार की श्रेणी में रखा जा सकता है. इसके बाद बकाया मूल टैक्स पर हर महीने 1.5 प्रतिशत ब्याज जुड़ता जाएगा. जितने ज्यादा समय तक टैक्स जमा नहीं होगा, उतनी ही ज्यादा रकम देनी पड़ेगी.
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