प्रार्थी को भुगतान सुनिश्चित करें, अन्यथा लातेहार DMO हाईकोर्ट में हाजिर हो
लातेहार डीसी द्वारा नीलामी में बेचे गए वाहन की वापसी के बाद वाहन मालिक को पैसा भुगतान करने के संबंध में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) को प्रार्थी (नीलामी में वाहन खरीदने वाले मलिक) को अविलंब 28 लाख का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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