रिव्यू आदेश को चुनौती देने वाली अपील अमान्य, हाईकोर्ट ने BSFC की LPA खारिज की
झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (BSFC) की ओर से दायर अपील (LPA) को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने आदेश दिया है कि अदालत के पूर्व दिए गए रिव्यू आदेश को चुनौती देने वाली यह अपील कानूनी रूप से अमान्य (not maintainable) मानी गई है.
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