NTPC को HC से झटका, भूमि मुआवजा 15,783 रुपये प्रति डिसमिल तय
हजारीबाग में एनटीपीसी के लिए हुए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले में 118 प्रथम अपीलों (First Appeals) पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट ने मामले में NTPC की अपीलें (मुआवजा कम करने की मांग) खारिज कर दिया. वहीं भूमि मालिकों की अपीलें (मुआवजा बढ़ाने का आग्रह) को स्वीकार कर लिया.
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