Ranchi : झारखंड में सरकारी भवनों के पुनर्विकास (Redevelopment) का काम अब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) द्वारा किया जायेगा. सरकार ने इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश (SOP) जारी कर दिया है. अभी सरकारी भवनों के पुनर्विकास और जीर्णोद्धार का काम राज्य के ठेकेदारों द्वारा किया जाता रहा है.
NBCC भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अधीन चलने वाली एक नवरत्न केंद्रीय उपक्रम है. इस कंपनी ने दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है. राज्य सरकार का मानना है कि NBCC से सरकारी भवनो की मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम कराने ने भवनों की गुणवत्ता बेहतर होगी.
राज्य में कई ऐसे सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसर हैं जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं. इसमें 56 सेट डोरंडा स्थित सरकारी भवन, दुर्गा मंदिर रातू रोड स्थित आवासीय परिसर, पुराना विधानसभा परिसर, रिम्स परिसर, एचईसी स्थित केंद्रीय पुल के आवास सहित अन्य भवन शामिल हैं.
सरकार का मानना है कि इन भवनों की मरम्मत और रखरखाव पर हर साल एक बड़ी राशि खर्च करना पड़ता है. इन भवनों के Redevelopment का काम NBCC से कराने पर सरकार द्वारा इन भवनों के रख रखाव पर खर्च की जाने वाली एक बड़ी राशि की बचत होगी. साथ ही जीर्ण-शीर्ण सरकारी आवासीय परिसरों और कार्यालय परिसरों को अतिक्रमण से बचाया जा सकेगा. सरकार ने भवनों के Redevelopment के लिए NBCC के साथ परियोजना वार MOU करने के लिए एक SOP (Standard Operating Procedure) तैयार किया है.
SOP के प्रावधान
- - भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता अपने क्षेत्र में ऐसे भवनों को चिह्नित करेंगे जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और उसके पुनर्विकास की जरूरत है. ऐसे चिह्नित भवनों की सूची अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता के पास पहुंचेगी.
- - इसके बाद मुख्य अभियंता इन भवनों की सूची NBCC को देंगे.
- - सूची मिलने के बाद NBCC के पदाधिकारी स्थल का निरीक्षण करेंगे. भवन निर्माण के अधिकारी इसमें सहयोग करेंगे.
- - NBCC द्वारा परियोजना का Financial Proposal और MOU का प्रारूप तैयार कर भवन निर्माण विभाग को सौंपा जायेगा.
- - इस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा. समीक्षा के बाद Price negotiation और MOU पर विचार के बाद इसे भवन निर्माण विभाग को सौंप दिया जायेगा.
- - विभागीय अनुमोदन के बाद इस पर विधि विभाग और कैबिनेट की स्वीकृति ली जायेगी.
- - कैबिनेट की स्वीकृति के बाद भवन निर्माण द्वारा NBCC के साथ MOU किया जायेगा.
- - इसके बाद भवन निर्माण विभाग द्वारा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से तकनीकी जांच करायी जायेगी.


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