पटना हाई कोर्ट ने इस केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत आठ आरोपियों को बरी कर दिया था. पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए 2014 में सबूतों के अभाव में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था. निचली अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था.STORY | 1998 murder case of ex-Bihar minister: SC sentences two persons to life imprisonment
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3, 2024
बिहार : बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड, सूरजभान सिंह बरी, मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
NewDelhi /Patna : बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने इस केस के आरोपी पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत छह आरोपियों को बरी कर दिया है. हालांकि पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान समेत छह लोगों को बरी करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. हालांकि पटना हाई कोर्ट के फैसले के उलट पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला सहित दो दोषियों को उम्रकैद की सजा मुकर्रर की. दोनों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा गया है.