Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले जीजा अनिल एक्का को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अनिल पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. रांची सिविल कोर्ट स्थित पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. प्राथमिकी के मुताबिक, अनिल अपनी नाबालिग साली को नामांकन कराने के लिए स्कूल लेकर गया था. जिसके बाद नाबालिग को वह अपने घर ले गया था. उस दौरान घर में कोई नहीं था और आरोपी जीजा नशे में था. इसलिए नाबालिग डर कर अपने घर जाने की जिद करने लगी थी. जिसके बाद आरोपी नाबालिग को बाइक से लेकर घर जाने लगा था. आधे रास्ते में बाइक खराब होने की बात बोलकर नाबालिग को पैदल ही खेत के रास्ते घर ले जाने लगा था. उसी दौरान बीच रास्ते में सुनसान जगह देखकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. घटना के बाद डरी सहमी बच्ची भागकर अपनी बुआ के घर पहुंची और परिजनों को इसकी जानकारी दी थी. जिसके बाद परिजन ने चान्हो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसे भी पढ़ें -झारखंड">https://lagatar.in/most-of-common-people-killed-in-the-fight-between-police-and-naxalites-in-jharkhand/">झारखंड
में पुलिस और नक्सलियों की लड़ाई में सबसे अधिक मारे गए आम लोग