शाम तक खरीद लें जरूरी सामान, 8 अप्रैल से रात 8 बजे के बाद सिर्फ दवा दुकानें रहेंगी खुली

Ranchi : शाम तक खरीद लें जरूरी सामान, 8 अप्रैल से रात 8 बजे के बाद सिर्फ दवा दुकानें रहेंगी खुली. झारखंड राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने बीते मंगलवार को इसे नियंत्रण में लाने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए. इसमें मुख्य रूप से स्कूल कॉलेजों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है. इसके साथ ही राज्य की सभी दुकानों प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक बंद कर देने का निर्देश दिया गया. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी. इन्हीं दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए बुधवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में डीसी छवि रंजन ने इंसिडेंट कमांडर और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की. इसे भी पढ़ें : रामनवमी">https://english.lagatar.in/the-procession-will-not-take-place-again-on-ramnavami-the-festival-will-follow-the-guidelines/46762/">रामनवमी

पर फिर नहीं निकलेगा जुलूस, गाइडलाइन का पालन कर मनेगा त्योहार

रात 8 बजे के पहले खरीद लें जरूरी सामान

इस अवसर पर डीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि 8 बजे के बाद शहर में हर दुकान बंद रहेगी. छूट केवल दवाई दुकानों को दी गई है. इसके अलावा राशन, दूध-दही आदि सभी दुकानें बंद रहेंगी, जिन्हें जरूरत है वह 8 बजे से पहले वे समान खरीद सकते हैं.

रविवार को अभी अन्य दिनों के मुताबिक ही लागू रहेगा आदेश

लोगों में यह भ्रम था कि सरकार और प्रशासन ने रविवार को दुकानों/प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश दिया है. भ्रम दूर करते हुए डीसी ने बताया कि रविवार को भी दुकानें अन्य दिनों के मुताबिक खुली रहेंगी. 8 बजे तक दुकानों को बंद करने का आदेश सप्ताह के 7 दिन सामान्य रूप से लागू रहेगा.

मूवमेंट पर नहीं होगा किसी तरह का प्रतिबंध

डीसी ने जानकारी दी कि मूवमेंट पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. लोग रात 8 बजे के बाद भी घरों से निकल सकते हैं. उन्हें बस अभी गाइडलाइन का पालन करना होगा.

गुरुवार से बढ़ाया जाएगा कोविड टेस्टिंग सेंटर्स

कोरोना केसेस को देखते हुए प्रशासन ने कोविड टेस्टिंग सेंटर की संख्या में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है. किन जगहों पर ये होंगे, इसकी जानकारी जल्द ही लोगों को दे दी जाएगी. इस अवसर पर सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी हॉटस्पॉट और भीड़भाड़ वाले इलाकों में इंसिडेंट कमांडर, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल नियुक्त किए जाएंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एफआईआर की जाएगी.  आदेश का पालन हो रहा है या नहीं, पीसीआर और पेट्रोलिंग गाड़ियां लगातार यह सुनिश्चित करेगी.

गली-मोहल्लों में भी पेट्रोलिंग कर नियमों का करवाया जाएगा पालन

मुख्य सड़कों पर तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा सकता है, पर गली-मोहल्लों में यह चुनौतीपूर्ण होगा. कोशिश की जाएगी कि हर गली-मोहल्लों में भी पुलिस पेट्रोलिंग हो और प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके. इसके लिए शहर के विभिन्न संगठनो, व्यक्ति विशेष, प्रमुख लोगों से भी लोगों को इसके लिए जागरूक करने का अपील किया जाएगा. इसी को देखते हुए रामनवमी, सरहुल और रमजान पर भी हर तरह के जुलूस और जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. https://english.lagatar.in/the-procession-will-not-take-place-again-on-ramnavami-the-festival-will-follow-the-guidelines/46762/

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