Ranchi: झारखंड में शराब की बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति (झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025) "के गठन को मंजूरी दे दी है, गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई उत्पाद नीति को मंजूरी दी गई. बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी. नई उत्पाद नीति के तहत शराब की होलसेल बिक्री की जिम्मेदारी झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी जाएगी, जबकि खुदरा बिक्री प्राइवेट हाथों में होगी. राज्य में1453 खुदरा शराब की दुकानें हैं. इन नीति को पूरी तरह से लागू करने में लगभग एक महीने का समय लगेगा.
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मरांडी का तंज, झारखंड सरकार का “ऑपरेशन जंगल लूट” नई उत्पाद नीति के मुख्य बिंदु
- होलसेल बिक्री: झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड शराब की होलसेल बिक्री की जिम्मेदारी संभालेगा. - खुदरा बिक्री: प्राइवेट हाथों में होगी खुदरा बिक्री, लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन किया जाएगा. - दुकानों की संख्या: एक व्यक्ति या समूह को एक जिले में अधिकतम 12 दुकानें और पूरे राज्य में 36 दुकानें मिल सकेंगी. - मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स: बड़े मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब बिक्री की अनुमति दी जाएगी. - मॉडल शॉप्स: सरकार मॉडल शॉप्स खोलेगी, जहां केवल पॉपुलर ब्रांड की शराब उपलब्ध होगी. - सरकारी ठेकों का अंत: सरकारी ठेकों की जगह निजी दुकानें खुलेंगी, जिससे शराब के दाम स्थिर रह सकते हैं. - मॉल और स्टोर्स में शराब बिक्री: ग्राहकों को आसानी होगी, लेकिन इससे शराब की उपलब्धता भी बढ़ सकती है. 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को लाभ
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति दी गई. इसके तहत अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत ₹5 लाख तक की स्वास्थ्य इंश्योरेंस की सुविधा दी जाएगी. इस योजना के तहत लगभग तीन लाख 84 हजार 518 परिवारों को लाभ मिलेगा. इस योजना के माध्यम से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी.
प्रोफेशनल एजुकेशन बिल को मंजूरी
झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल 2025 को स्वीकृति दी गई जिससे व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े संस्थानों के लिए विभिन्न कोर्सों का शुल्क तय किया जा सकेगा. इस बिल के माध्यम से छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए उचित शुल्क देना होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बोझ कम होगा.
कारखाना संशोधन अधिनियम में बदलाव
झारखंड राज्य में व्यापार की सुगमता के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये "लेबर रिर्फोम" के अनुपालन के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन के लिए कारखाना (झारखंड) संशोधन विधेयक, 2025 की स्वीकृति दी गई. अब कारखाना में काम करने वाले कर्मियों को तीन माह में 75 घंटे की जगह 125 घंटे का ओवरटाइम मिल सकेगा. इस बदलाव से कर्मचारियों को अधिक ओवरटाइम करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ सकेगी.
एनसीसी कैडरों के लिए भोजन भत्ता बढ़ाया गया
झारखंड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) के कैडेटों के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई. अब उन्हें प्रति कैडर शिविर के दौरान प्रतिदिन 150 रुपये की जगह 220 रुपये मिलेंगे. इस वृद्धि से एनसीसी कैडरों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपने कार्यों को और भी अच्छे से कर पाएंगे.
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
• शिक्षा क्षेत्र: झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से 12) के आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई.
• प्रशासनिक निर्णय: राज्य सेवा के अफसर कानु राम नाग के विरुद्ध अधिरोपित दंड "सेवा से हटाया जाना (बिना भविष्य की नियुक्ति पर रोक)" को यथावत रखने की मंज़ूरी दी गई.
• जलापूर्ति योजना: मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु ₹76.63 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई.
• नगर विकास: झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत राजस्व वृद्धि योजना के लिए ₹10.70 करोड़ (GST सहित) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
• वाणिज्य कर विभाग छह सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा नियमित कर उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई.
• विधि विभाग: सुनील कुमार (पिता शिव शंकर प्रसाद) और सुनील कुमार (पिता हनुमान सिंह) की सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गई.
• वीआईपी उड़ान सेवा: Redbird Airways Pvt. Ltd., नई दिल्ली से ली गई टर्बोप्रॉप विमान सेवा की अवधि को छह माह तक बढ़ाने की मंज़ूरी, वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत दी गई.
• सड़क निर्माण: गिरिडीह के बड़कीटांड-तीनपल्ली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़ मार्ग (11.065 किमी) को पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर पुनर्निर्माण हेतु ₹55.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई.
• चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए सुविधा: हजारीबाग, दुमका और पलामू स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में लिफ्टों के वार्षिक रख-रखाव व संचालन हेतु Sicilder India Pvt. Ltd. के मनोनयन की स्वीकृति दी गई.
• पोषण कार्यक्रम: मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत टेक होम राशन वितरण के लिए मौजूदा आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति की अवधि को 31 मई 2025 तक बढ़ाने की मंज़ूरी दी गई.
• रेल अंडरब्रिज कार्य (धनबाद): कार्य की निविदा राशि पर निर्धारित 10% सीमा को शिथिल कर 17.895% अधिक राशि तक निविदा निष्पादन की स्वीकृति विभागीय समिति को दी गई.
• कारा नियमावली: बिहार कारा हस्तक (झारखंड सरकार द्वारा अंगीकृत) को निरस्त कर नया "झारखंड कारा हस्तक, 2025" प्रारूप स्वीकृत किया गया.
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