alt="" width="600" height="400" /> जांच के दौरान कई खटाल ऐसे मिले जिनके पास न तो जरूरी कागज थे और न ही गोबर और गंदगी का सही निपटान किया जा रहा था. इस पर निगम ने झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 के तहत जुर्माना लगाया.
alt="" width="600" height="400" /> नियम के मुताबिक, बिना परमिशन खटाल चलाने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और अगर गलती जारी रही तो हर दिन 50 रुपये का और जुर्माना देना पड़ सकता है जांच टीम में अपर प्रशासक, उप प्रशासक, सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, सैनिटरी सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारी शामिल थे. निगम ने साफ कर दिया है कि शहर में बिना अनुमति खटाल चलाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा इसे भी पढ़े-छत्तीसगढ़">https://lagatar.in/according-to-the-companies-of-chhattisgarh-tender-was-issued-and-scam-was-done-babulal/">छत्तीसगढ़
की कंपनियों के मुताबिक टेंडर निकला और घोटाला किया गया – बाबूलाल