दिल्ली शराब घोटाला मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया को बेल देने से इनकार किया

New Delhi : दिल्ली शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जेल या बेल का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कर देगा. हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया. केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी. खबर है कि मनीष सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटायेंगे.">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

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दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था जमानत का फैसला

जान लें कि दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया आरोपी हैं. वे कई माह से जेल में हैं. सीबीआई ने पिछली सुनवाई में मनीष सिसोदिया को जमानत देने की याचिका का विरोध किया था. हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

आप ने सिसोदिया के साथ बदसलूकी के लगाये थे आरोप

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई से पूर्व पुलिस पर मनीष सिसोदिया से बदसलूकी के आरोप लगाये थे. पार्टी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पुलिसकर्मी द्वारा मनीष सिसोदिया से बदसलूकी करने का एक कथित वीडियो भी जारी किया था.

कहा था कि यह पुलिस के खिलाफ दुष्प्रचार है

आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब दिल्ली पुलिस ने दिया था. कहा था कि यह पुलिस के खिलाफ दुष्प्रचार है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि न्यायिक हिरासत में बंद किसी आरोपी का मीडिया को बयान देना कानूनन गलत है. पुलिस ने वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया को सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य करार दिया था.

कोर्ट ने बढ़ा दी थी न्यायिक हिरासत

दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया को 23 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी. कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए 1 जून तक कर दी थी. जान लें कि मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब घोटाले में शामिल होने के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है. [wpse_comments_template]